मिरा भायंदर महानगर पालिका मे अवैध मोबाईल टावरो कि भरमार।।
महानगर पालिका अधिनियम 1949 का कालम 260 का हवाला देकर प्रभाग अधिकारीयो ने कि जेब भारी।
मिरा भायंदर : सुचना अधिकार कार्यकार्ता संतोष कुमार तिवारी ने मिराभायंदर महानगर पालिका मे वर्ष 2016 मे सुचना अधिकार के तहत मनपा श्रेत्र मे लगे अनाधिकृत मोबाईल टावरो कि लिस्ट जो टीआरआई व मा. उच्च्यतम न्यायालय के दिशानिर्देश के विपरीत है मांगी थी।
आपको जानकारी हेतु यह जानना अत्यंत आवश्तयक है कि मनपा नगररचना विभाग ने पत्र क्रमांक मनपा/नर 3191/ 16- 17 दिनांक 15/10/2016 को स्वय मनपा उप आयुक्त को पत्र लिखकर शासन के पत्र क्रमांक मिभाम /1316/107 /नवि – 28 दिनांक 17/6/16 व 17 5/16 के पत्र के जबाब मे माना था कि मनपा क्षेत्र मे परवानगी प्राप्त 55 मोबाईल टार्वस तथा मुद्वतवाढ ना लेने के कारण अनाधिकृत 224 व मोवाईल टावर्स का परवानगी सवंधित विभाग के पास अर्ज त्रुटी के कारण नामंजुर 336 हुए है।मनपा इन मोबाईल टावरो मे जो मोबाईल कंपनीया बंद हो चुकि है उनका भी टावर्स यहा एक्टीव है।यह मोबाईल कंपनीया भाडे पर देकर इन टावरो से पैसा कमा रही है जिस्से मनपा को राज्स्व को करोडो का चुना प्रतिवर्ष लग रहा है।
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RTI Activist Santosh Tiwari |
सुचना ना देने के कारण आरटीआई कार्यकार्ता संतोष तिवारी ने पुनः प्रथम अपिल कर दस्तावेज ना देने कि शिकायत कर अपिल मनपा को कि थी।मनपा के भष्ट व मोटी चमडी के अधिकारी अपनी कमाई पर अकुश लगता देख यहा भी सुचना देने मे आनाकानी करते नजर आये। सुचना ना मिलने के कारण मा राज्य आयोग को द्वतिय अपिल कर दस्तावेज कि मांग कि। अपिल क्रमांक केआर्/2134अ/20
18 दिनांक 03/5/2019 मे इस मामले राज्य सुचना आयुक्त
ने संग्यान लेते हुए तत्कालिन जनमहिती अधिकारी अतिक्रमण विभाग को 15 दिनो मे सबंधित दस्तावेज देने व सुचना अधिकार कि कलम 20 एक के तहत क्यु ना कार्यवाही कि जाए का आदेश पारित किया था। इससे घबरा कर मिरा भायदर के तमाम प्रभाग अधिकारीयो को मजबुरन सुचना देनी पडी। जिसमे प्रभाग अधिकारी 3 द्ववारा अब भी सुचना देने मे आना कानी कि जा रही है। मिले दस्तावेज से यह भष्टाचार कि बात उजागर हुई है।सुचना अधिकार कार्यकर्ता श्री तिवारी ने सुचना अधिकार कि धारा 18 के तहत पुनः इसकि शिकायत कि है। टीआरआई के दिशानिर्देशमे 15 प्रकार के गाईड लाईन दिये गये है फिर भी मनपा पैसे कमाने कि दौड मे यहा कि जनता क स्वास्थके साथ खिलवाड कर रही है।
देखना है कि मनपा आयुक्त बालाजी खातगावकर भी इस मुद्वे को गंभीरता से लेते है या नही ।
राज्य सुचना आयोग का आदेश
अतिक्रमण विभाग द्वारा आयोग के आदेश के बाद सभी प्रभाग अधिकारिओ को दिया पत्र
नगर रचना विभाग द्वारा वैध और अवैध मोबाइल टावरों का लिस्ट जो मंत्रालय व मनपा आयुक्त को दिया था कार्यवाही हेतु।
५५ बैध मोबाइल टावरों की लिस्ट
इस पत्र के बाद सभी प्रभाग अधिकरिओ ने टी आर आई के द्वारा दिए गए १५ जनहित मुद्दों को नजर अंदाज कर मनपा अधिनियम १९४९ की कलम २६० का फायदा उठाकर इन अवैध मोबाइल टावरों को लाभ पंहुचा कर मोती कमाई हर माह की जाती है और मनपा खड़े होकर अपने को लुटती हुयी देखती है और जिससे मनपा कोष में प्रति वर्ष करोडो का चुना लगता है।
२२४ त्रुटि वाले ३३६ अन्य कारणों से अपना लायसेंस नहीं करवा पाए उनकी लिस्ट हमारे पास है जो अपलोड नहीं की गयी है। ... बाद में की जाएगी।
आज मिडिया समाचार में छपी यह खबर।
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